Monday, September 14, 2020

Pension Scheme: इन सरकारी पेंशन स्कीम में करें निवेश, हर महीने होगी शानदार कमाई

नई दिल्ली।
PM Pension Scheme: बुढ़ापे को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार कई तरह की योजनाएं चला रही है। इन योजनाओं में निवेश कर आपको बुढ़ापे में आर्थिक संकट की टेंशन नहीं होगी। हम आपको ऐसी 4 योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, जहां आप निवेश कर अच्छा खासा पैसा जोड़ सकते हैं।

अटल पेंशन योजना (APY )
अटल पेंशन योजना ( Atal Pension Yojana ) के लिए 18 से 40 तक के उम्र के लोग आवेदन कर सकते हैं। इस स्कीम में अलग अलग उम्र और पेंशन स्लैब के हिसाब से उसे आंशिक योगदान करना होता है। अगर कोई 18 साल में इस स्कीम से जुड़ता है तो उसे 42 रुपये से लेकर 210 रुपये तक प्रति माह निवेश करना होता हैं। वहीं, यदि कोई 40 साल की उम्र में आवेदन करता है तो उसे 291 रुपये से लेकर 1454 रुपये प्रतिमाह निवेश करना होता हैं। इसमें नियमित रूप से 60 वर्ष की आयु तक निवेश करना होता है। इसके बाद 60 साल होने पर हर महीने 1 हजार से लेकर 5 हजार रुपये तक पेंशन के रूप में मिलेंगे।

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पीएम श्रम योगी मानधन योजना
पीएम श्रम योगी मानधन योजना में अलग-अलग उम्र के हिसाब से निवेश करना होता है। योजना के तहत 55 रुपये से 200 रुपये मंथली योगदान किया जा सकता है। जहां 18 साल की उम्र आवेदन करने वाले को हर महीने 55 रुपये योगदान देना होगा। वहीं, 30 साल की उम्र में आवेदन करने वालों को 100 रुपये और 40 साल वालों को 200 रुपये योगदान देना होगा। अगर आपने 18 साल की उम्र आवेदन किया है, तो आपको सालाना 660 रुपये निवेश करना होगा। इससे 42 साल तक आपका कुल निवेश 27,720 रुपये का होगा। वहीं, आपको हर महीने 3,000 रुपये की पेंशन आजीवन मिलेगी। सबसे अच्छी बात है कि आपके योगदान जितना ही सरकार भी योगदान करेगी।

प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना
मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के तहत उन गरीब परिवारों को आर्थिक मदद दी जाती है, जिनकी सालाना आमदनी 1.80 लाख रुपये से ज्यादा नहीं है। साथ ही अगर परिवार खेती-किसानी से संबंध रखता है तो उसके पास 2 हेक्टेयर से अधिक जमीन नहीं है। इसके अलावा इस योजना में सभी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( EWS ) परिवारों को 1,80,000 रुपये तक की सालाना आय, 2 हेक्टेयर तक की भूमि जोत और 1.5 करोड़ तक के सालाना कारोबार वाले छोटे व्यापारियों भी शामिल होंगे।

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प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन
इस योजना का नाम पहले प्रधानमंत्री लघु व्यापारी मानधन ( PM Laghu Vyapari Maan-Dhan Yojana ) योजना था, जिसे बदलकर अब एनपीएस फॉर ट्रेडर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉएड परसंस ( NPS ) कर दिया गया है। इस योजना के तहत आवेदक को 60 साल के बाद पेंशन मिलती है। खास बात है कि अगर इस योजना के लिए पति और पत्नी दोनों पात्र हैं तो 60 साल के बाद संयुक्त तौर पर हर महीने छह हजार रुपये मिलेंगे, यानी कि साल के 72 हजार रुपये पेंशन के तौर पर मिलेंगे।



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