Saturday, August 28, 2021

1 सितंबर से बैंकिंग-कोरोबार सहित इन नियमों में होंगे बदलाव, आपकी जेब पर पड़ेगा सीधा असर

नई दिल्ली। अगस्त का महीना अब जल्द खत्म हो रहा है और सितंबर आने वाला है। सितंबर का महीना शुरू होते ही यानी 1 सितंबर से देश में हवाई यात्रा और बैंकिंग नियमों समेत चार अन्य नियमों में भी बदलाव किया जाएगा। नियमों में इन बदलावों का आपकी जेब पर भी गहरा असर पड़ेगा। ऐसे में आपको इस बात की जानकारी पहले से ही रखनी होगी, ताकि आप जेब पर पड़ने वाले बोझ से पहले से ही परिचित हों। आइए जानते है एक सितंबर से कौन—कौन से नियम बदलने जा रहे है।


PNB ने घटाई ब्याज दर
पंजाब नेशनल बैंक (Punjab National Bank) 1 सितंबर 2021 से बचत खाते में जमा पर ब्याज दर में कटौती करने वाला है। यह जानकारी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट से मिली जानकारी के अनुसार अब बैंक की नई ब्याज दर 2.90 फीसदी सालाना होगी। नई ब्याज दर PNB के मौजूदा और नए दोनों बचत खातों पर लागू होगी। अभी PNB में बचत खाते पर ब्याज दर 3 फीसदी सालाना मिल रहा है।

यह भी पढ़ें : Post Office PPF Scheme: हर रोज 70 रुपए जमा करने से मैच्योरिटी पर मिलेगा लाखों का फंड

GST रिटर्न पर नया नियम
एक सितंबर से कारोबारियों के लिए भी GST रिटर्न के नियम में बदला होगा। जिन कारोबारियों ने बीते दो महीनों में जीएसटीआर-3बी रिटर्न दाखिल नहीं किया है, वे 1 सितंबर से बाहर भेजी जाने वाली आपूर्ति का ब्यौरा जीएसटीआर-1 में नहीं भर पाएंगे। जीएसटीएन का कहना है कि केंद्रीय जीएसटी नियमों के तहत नियम-59 (6), एक सितंबर 2021 से अमल में आ जायेगा। यह नियम जीएसटीआर-1 दाखिल करने में प्रतिबंध का प्रावधान करता है। इसलिए कारोबारी जो तिमाही रिटर्न दाखिल करते हैं, यदि उन्होंने पिछली कर अवधि के दौरान फॉर्म जीएसटीआर-3बी में रिटर्न नहीं भरा है तो उनके लिए भी जीएसटीआर-1 नहीं भर पाएंगे।

यह भी पढ़ें : RBI के गवर्नर का ऐलान, दिसंबर के अंत तक पहला डिजिटल करेंसी ट्रायल प्रोग्राम लॉन्च होगा

PF UAN से आधार लिंकिंग
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन और दूसरे बेनिफिट्स के लिए आधार कार्ड को पीएफ यूएएन (universal account number) से जोड़ना बहुत जरूरी हो गया है। पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करने की डेडलाइन 31 मई 2021 थी, जिसे बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया था। 31 अगस्त 2021 के बाद जो पीएफ अकाउंट आधार से लिंक नहीं होंगे, उनमें इंप्लॉयर की ओर से पीएफ कॉन्ट्रीब्यूशन जमा होने में दिक्कत होगी। ऐसे में कर्मचारियों को परेशानी से बचने के लिए निर्धारित समय से पहले यूएएन को आधार नंबर से लिंक करना होगा।

 

 



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3kwdeUs