नई दिल्ली। एक अक्टूबर यानि कल से पांच नियमों में बदलाव होने जा रहा है। इसका सीधा असर आम जनता के जीवन पर पड़ेगा। नए नियम लागू होते ही वित्तीय, बैंकिंग और शेयर बाजार से जुड़े कामकाज के कई तरीके बदल जाएंगे। 80 वर्ष या अधिक के पेंशनभोगियों को जिंदा रहने का सबूत जमा करना होगा। वहीं बिजली, पानी, टेलीफोन बिल और ओटीटी सब्सक्रिप्शन के लिए पेमेंट सिस्टम बदल जाएंगे।
बदलेंगे ये सभी नियम
ऑटो डेबिट : ग्राहकों की मंजूरी होगी जरूरी
अब से डेबिट व क्रेडिट कार्ड से होने वाले ऑटो डेबिट के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। कल से बैंकों व फिनटेक कंपनियों को डेबिट और क्रेडिट कार्ड पर पांच हजार रुपए से अधिक के ऑटो डेबिट के लिए एडिशनल फैक्टर ऑथेंटिकेशन की मांग करनी होगी। ऑटो डेबिट तब तक लागू नहीं हो सकेंगे, जब तक ग्राहक इसकी मंजूरी नहीं देंगे।
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शेयर बाजार : डीमैट खाताधारकों की केवाईसी
सेबी ने डीमैट और ट्रेडिंग खाताधारकों को केवाईसी अपडेट के लिए आज तक का समय दिया है। केवाईसी अपडेट नहीं होने पर डीमैट अकाउंट निष्क्रिय हो जाएगा और खाताधारक ट्रेडिंग नहीं कर पाएंगे।
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पेंशन : डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र देना होगा
पेंशन प्राप्त करते रहने के लिए 80 वर्ष या उससे ज्यादा उम्र के पेंशनभोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा मिलेगी। इसके लिए 30 नवंबर, 2021 तक का समय दिया गया है।
चेकबुक बंद : 3 बैंकों के ग्राहकों पर पड़ेगा असर
ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया व इलाहाबाद बैंक के पुराने चेकबुक, एमआईसीआर और आइएफएस कोड अमान्य हो जाएंगे।
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इंडिया पोस्ट : एटीएम से कैश निकालना होगा महंगा
इंडिया पोस्ट एक अक्टूबर से एटीएम और ट्रांजैक्शन से जुड़े नियमों और चार्ज में बदलाव करने जा रहा है। अब एटीएम और डेबिट कार्ड का सालाना मेन्टेंनेंस चार्ज 125 रुपए होगा। एटीएम कार्ड खोने पर नए कार्ड के लिए 300 रुपए देने होंगे। एटीएम से पांच मुफ्त ट्रांजैक्शन के बाद प्रति ट्रांजेक्शन दस रुपए का चार्ज देना होगा।
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