नई दिल्ली। पैन को आधार से जोड़ने की कवायद में केंद्र सरकार ने आम जनता को राहत देते हुए इसकी तारीखों को आगे बढ़ा दिया है। अब इन्हें जोड़ने की अंतिम तिथि 30 सितंबर कर दी गई है। इसके साथ सरकार ने रिहायशी मकान में निवेश के साथ विवाद समाधान योजना के तहत भुगतान सहित कर कटौती से जुड़ी समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है।
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भुगतान की गई राशि कर मुक्त होगी
सरकार ने शुक्रवार को कई तरह के आयकर अनुपालनों के लिए समय सीमा को आगे बढ़ा दिया है। उसका कहना है कि एक नियोक्ता द्वारा कर्मियों को कोरोना उपचार के लिए भुगतान की गई राशि कर मुक्त होगी। इसके साथ कोरोना की वजह से किसी कर्मचारी की मृत्यु को लेकर परिवार के सदस्यों द्वारा नियोक्ता से प्राप्त अनुग्रह भुगतान आयकर से मुक्त होगा।
आयकर विभाग ने एक बयान में कहा कि विवाद समाधान योजना के लिए भुगतान समय सीमा को दो माह बढ़ाकर 31 अगस्त करा गया है। करदाता अतिरिक्त ब्याज के साथ 31 अक्टूबर तक इसका भुगतान कर सकते हैं।
अंतिम तिथि तीन माह से बढ़ाकर 30 सितंबर की
पैन-आधार लिंकिंग करने की अंतिम तिथि तीन माह से बढ़ाकर 30 सितंबर, 2021 तक कर दी गई है। कर्मियों को फॉर्म 16 में टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स (टीडीएस) प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की समय सीमा भी 31 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। आप में से कई लोगों ने अभी तक आधार को पैन से लिंक नहीं किया होगा। अगर कर लिया है तो इसके बारे में पता करने का तरीका बहुत आसान है।
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1. सबसे पहले इनकम टैक्स विभाग की वेबसाइट https:// www. incometaxindiaefiling. gov. in/home पर जाएं। यहां पर आपकों बाईं तरफ Link Aadhar का विकल्प दिखेगा। इस लिंक पर क्लिक करने के बाद एक नया पेज खुलेगा जहां लिंक आधार का विकल्प होगा।
2. इसी पेज पर आपको सबसे ऊपर Click here का विकल्प मिलेगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपसे आपका पैन नंबर और आधार नंबर पूछा जाएगा। आपको View Link Aadhar Status बटन पर क्लिक करना होगा।
3. यदि आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाता है तो “Your pan is linked to aadhar number XXXXXXXX134” का मैसेज मिलेगा। इस तरह आप आसानी से पता कर सकते हैं कि आपका आधार पैन कार्ड से लिंक हो गया है की नहीं।
4. यदि आपने अभी तक पैन को आधार से नहीं जोड़ा है तो ऊपर बताई गई प्रक्रिया का पालन करें। इस तरह से पैन को आधार के साथ लिंक कर सकते हैं।
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