Wednesday, October 20, 2021

PF का पैसा किसी दूसरे अकाउंट में करना है ट्रांसफर? जानें पूरी ऑनलाइन प्रोसेस

नई दिल्ली. प्रोविडेंट फंड यानी पीएफ (PF)। नैकरी करने वाला हर शख्स इससे परचित होगा। किसी भी नौकरीपेशा के लिए पीएफ अकाउंट निवेश और बचत का अच्छा जरिया होता है। हालांकि, आप नौकरी के दौरान पैसों की आवश्यकता पड़ने पर कुछ वक्त पर ये पैसा निकाल भी सकते हैं। मगर पैसे निकालने के लिए भी कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने सदस्यों के लिए कुछ नियम बनाए हैं। मगर कई बार सदस्यों के सामने कई तरह की समस्याएं आ जाती हैं। जैसे कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि पीएफ खाताधारक अपनी राशि को ऐसे बैंक में ट्रांसफर करना चाहते हैं, जो ईपीएफओ से नहीं जुड़ा होता है। ऐसे में उन्हें ईपीएफओ में अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट करवाना पड़ता है, ये काम आप आसानी से ऑनलाइन तरीके से कर सकते हैं।


अगर आप अपने ईपीएफओ में अपना नया बैंक अकाउंट अपडेट करवाना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको सबसे पहले इसके पोर्टल पर जाना होगा। वहां आप अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन कर सकते हैं। इसके बाद ईपीएफ खाताधारक कुछ आसान स्टेप को फॉलो कर अपना खाता ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं।


कैसे करें EPFO से अपना नया बैंक अकाउंट ऐड:

- ईपीएफओ सदस्य पोर्टल पर लॉग इन करें – unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/
होम पेज पर अपना लॉग-इन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।
- ‘Mange’ विकल्प पर क्लिक करें।
- ड्रॉप-डाउन में ‘केवाईसी’ विकल्प चुनें।
- ‘दस्तावेज़’ चुनें और ‘बैंक’ के बारे में लिखें।
- इसके बाद बैंक खाता संख्या और उसका IFSC कोड दर्ज करें।
- नीचे ‘Save’ विकल्प पर क्लिक करें।
- नए बैंक विवरण को सेव करने के बाद, अप्रूवल के लिए पेंडिंग केवाईसी’ दिखाएगा।


केवाईसी अप्रूवल है जरूरी:

इन सभी स्टेप को पूरा करने के बाद आपको अपने नियोक्ता का डॉक्यूमेंट प्रूफ के तौर पर जमा करना होगा, इसके बाद जब आपका नियोक्ता जमा किए गए दस्तावेजों को वेरिफाई कर देगा। इसके बाद प्रूवल के लिए पेंडिंग केवाईसी ‘डिजिटली अप्रूव केवाईसी’ में बदल जाएगा। नियोक्ता द्वारा जमा किए गए दस्तावेजों को अप्रूव करने के बाद आपको अपने केवाईसी के डिजिटल अप्रूवल के लिए ईपीएफओ से एक टेक्स्ट SMS मिलेगा।

अगर आप अपने पीएफ अकाउंट से पैसे निकालने के लिए आवेदन करते हैं तो लगभग 20 दिन में आपका क्लेम प्रोसेस कर दिया जाता है, हालांकि, कोविड की वजह से इसके नियमों में बदलाव किए गए थे। अगर आप कोरोना वायरस से जुड़ी शर्तों के आधार पीएफ अकाउंट से पैसे निकालते हैं, तो पैसा 7 दिन या 3 दिन में भी आपके खाता में क्रेडिट हो जाएगा।



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