Sunday, December 26, 2021

नए साल में इन योजनाओं में करें निवेश, मिलेगा हाई रिटर्न और टैक्स सेविंग में छूट की सुविधा

नया साल 2022 आने वाला है, अगर अभी तक आपने टैक्‍स सेविंग के लिए कोई निवेश नहीं किया है तो अगले तीन महीने में इन जगहों पर करें निवेश क्योंकि टैक्स सेविंग के लिए समय से पहले निवेश करना होता है और फिर आयकर विभाग को निवेश से जुड़े दस्तावेज प्रूव के तौर पर देना होता है। आप तमाम सरकारी सेविंग स्कीम में निवेश करके टैक्स कटने से बचा सकते हैं। कई स्कीम्स में बेहतर रिटर्न के साथ टैक्स में छूट की सुविधा भी मिलती है और आपका निवेश भी बिल्कुल सुरक्षित रहता है। सरकारी Small Saving Scheme में NSC, सुकन्‍या समृद्धि योजना (SSY), PPF, NPS जैसी योजनाएं शामिल हैं।


पब्‍लिक प्रॉविडेंड फंड (PPF):
PPF योजना इनकम टैक्‍स बचाने की सबसे बेहतर सरकारी स्कीम मानी जाती है। पीपीफ में सालाना 1.5 लाख रुपये तक निवेश कर सकते हैं। PPF में निवेश पर सरकार गारंटी देती है यानी पैसा नहीं डूबेगा। अभी के समय में PPF पर सरकार 7.10 फीसदी सालाना ब्याज दे रही है। इसमें निवेश पर सेक्शन 80C के तहत इनकम टैक्स में छूट मिलती है।

इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम (ELSS):
ELSS फंड में 3 साल का लॉक-इन होता है। इनमें अगर SIP के तहत करेंगे तो FIFO यानि ‘फर्सट इन फर्सट आउट’ के नियम का ख्याल रहे। SIP का हर इंस्टालमेंट तीन साल में मैच्योर होता है यानि पूरी राशि 6 साल के बाद ही मैच्योर होती है। लेकिन आप चाहें तो जो पेमेंट मैच्योर होते जाएं उन्हें विड्रॉ कर सकते हैं।

टैक्स सेविंग एफडी:
टैक्स सेविंग FD में 5 या 10 साल का लॉक इन होता है। फिलहाल, 5 से 7 % का ब्याज इन FD में मिल रहा है। अलग-अलग बैंक अपना ब्याज तय करते हैं। लॉक इन (Lock in period) को लेकर टैक्स सेविंग FD के नियम कड़े हैं. इसमें प्री-मैच्योर विड्रॉल का विकल्प मिलता ही नहीं है। भले ही आप एक साल के बाद इसमें पैसा जमा करने में असमर्थ हों लेकिन जो भी पैसा जमा होगा वो पांच साल या दस साल बाद ही मिलेगा। टैक्स सेविंग FD में किए जाने वाले निवेश पर सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए की छूट मिलती है लेकिन इस पर मिलने वाले इंटरेस्ट पर बैंक TDS काटते हैं।

नेशनल पेंशन स्कीम (NPS):
ये पेंशन प्लस इंवेस्टमेंट स्कीम है। इसमें आप जब तक 60 साल के नहीं हो जाते पैसे निकालने की इजाज़त नहीं है और 60 साल के होने के बाद भी जमा राशि का 60% ही निकाल पाएंगे बाकि 40% से पेंशन प्लान खरीदना अनिवार्य है जो आपको पेंशन का पे-आउट देगा। टैक्स के मामले में सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपए तक की छूट और सेक्शन 80 CCD के ज़रिए 50,000 रुपए की अतिरिक्त छूट मिलती है।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY):
यह स्कीम ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ अभियान के तहत चलाई जा रही है। स्कीम को एग्ज़ेप्ट, एग्ज़ेप्ट ,एग्ज़ेप्ट (EEE) का टैक्स दर्जा हासिल है। इसका मतलब यह है कि निवेश की रकम, इसके ब्याज और मैच्योरिटी की राशि तीनों पर टैक्स छूट मिलेगी। माता-पिता बेटी के 10 साल का होने तक उसका खाता खुलवा सकते हैं। एक बेटी के लिए एक खाता ही खुलवाने की अनुमति है। अधिकतम दो बेटियों के लिए स्कीम के तहत खाते खुलवाए जा सकते हैं। बेटी के 21 साल का पूरा होने पर मैच्योरिटी की रकम मिलती है।
ब्याज: 7.6 फीसदी सालाना

सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम (SCSS):
सीनियर सिटीजन के लिए (SCSS) बेहतर सेविंग स्कीम है। यह बचत खाता बैंक या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं. इस अकाउंट में जमा रकम पर 80C के तहत इनकम टैक्‍स की छूट ली जा सकती है। इसमें अधिकतम सालाना 1.5 लाख रुपये निवेश कर सकते हैं। फिलहाल 7.4 फीसदी सालाना ब्याज का प्रावधान है।



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