Monday, July 6, 2020

22,500 रुपए की Pension के साथ मिलेगा 45 लाख का फायदा, खाता खुलवाने के लिए चाहिए सिर्फ मोबाइल नंबर

नई दिल्ली: उम्र बढ़ने के साथ काम करने की क्षमता कम होती जाती है और यही वजह है कि हर इंसान को अपने बुढ़ापे की चिंता वर्तमान से ज्यादा होती है। अगर आपको भी अपने बुढापे की चिंता है तो NPS यानि नेशनल पेंशन सिस्टम ( National Pension System ) में निवेश करना चाहिए । इस स्कीम की सबसे खास बात ये है कि मंथली इंकम के साथ 60 साल की उम्र में आपको एकमुश्त रकम भी मिलती है, और अब तो इसके तहत खाता खुलवाना बेहद आसान हो गया है।

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हाल ही में PFRDA ने सब्सक्राइबर्स को वन टाइम पासवर्ड (OTP) के जरिए भी एनपीएस अकाउंट खोलने की अनुमति दी है। इसका मतलब है कि आप घर बैठे इस अकाउंट को खोल सकते हैं इसके लिए आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए ताकि आप OTP हासिल कर सकें। चलिए आपको बताते हैं कि कैसे खाता खोलकर आप 60 साल की उम्र में 45 लाख रूपए पा सकते हैं वो भी 22 हजार से ज्यादा की रेगुवर इनकम के साथ

NPS में खाता खोलने की शर्त- 18 से 65 साल के बीच का कोई भी भारतीय नागरिक इस स्कीम में हिस्सा ले सकता है। NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है। ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्युरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं।

NPS में 2 तरह के खाते खोलने का विकल्प होता है-

पेंशन अकाउंट और वॉलंटियरी सेविंग्स अकाउंट ( Volunteer Savings Account ) होता है। पेंशन अकाउंट ( Pension Account ) खोलने वाले लोगों को सेंविंग्स अकाउंट खोलने का भी अधिकार होता है।

कितना करना होगा निवेश- अगर आप चाहते हैं कि आपको 45 लाख रूपए एकमुश्त रकम मिले, तो आपको हर महीने 30 साल की उम्र से 60 की उमर तक 6000 रुपए का निवेश करना होगा। इस तरह 30 सालों में आप 21.6 लाख रुपए क निवेश करेंगे। 8 फीसदी रिटर्न के हिसाब से मैच्योरिटी पर कुल 90 लाख रुपए होंगे।

आपको बता दें इस निवेश ( Investment ) की शर्त है कि आपको 50 फीसदी एन्युटी खरीदना होगा। जिस पर आपको लगभग 6 फीसदी का रिटर्न मिलता है। जिससे 60 साल की उम्र पर आपको 45 लाख रुपए एकमुश्त मिल सकते हैं।

आपकी मैच्योरिटी अमाउंट का 60 फीसदी तक आप निकाल सकते हैं सबसे बड़ी बात ये है कि इस पैसे को निकालने पर आपको टैक्स ( TAX ) नहीं देना होगा।



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