Thursday, July 9, 2020

अगर Bank Account में गलती से ट्रांसफर हो जाएं पैसे तो क्या करना चाहिए? जानें RBI के नियम

नई दिल्ली।
इंटरनेट बैंकिग ( Internet Banking ) के जरिए लेन-देन बेहद आसान हो गया है। RTGS और NEFT के जरिए ऑनलाइन मनी ट्रांसफर ( Online Money Transfer ) का चलन बढ़ा है। आजकल बैंकों ने मोबाइल एप ( Banking App ) से भी मनी ट्रांसफर की सुविधा उपलब्ध करा रखी है। लेकिन, कई बार पैसा किसी गलत खाते में ट्रांसफर ( Wrong Money Transfer ) हो जाता है। बड़ी समस्या तब होती है, जब गलत खाताधारक ( Bank Account ) की जानकारी ना होने के कारण उससे सीधा संपर्क नहीं किया जा सकता। ऐसे में यह पता नहीं चलता है कि क्‍या करना चाहिये। हालांकि, इसको लेकर RBI ने गाइडलाइन और नियम बना रखे हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती। आइए जानते हैं गलती से होने वाले ट्रांजेक्‍शन के लिए आरबीआई की क्या गाइडलाइन है।

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सबसे पहले बैंक को सूचित करें
आरबीआई के नियम के मुताबिक, अगर किसी गलत खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं तो सबसे पहले बैंक ब्रांच को सुचित करें। ऐसी स्थिति में संबंधित बैंक को इस बारे में बताना होगा, जहां उसका खाता हो।

बैंक करेगा मदद
जब आप बैंक को गलती से पैसे ट्रांसफर की शिकायत करते हैं तो बैंक उस व्‍यक्ति से बात करेगा, जिसके खाते में गलती सै पैसा आ गया है। बातचीत के बाद बैंक उस व्‍यक्ति के खाते में से वह निश्चित राशि डिडक्‍ट कर लेगा।

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अगर मना कर दें तो क्या होगा?
कई मामलों में देखा गया है कि कुछ लोग पैसा देने से मना कर देते हैं। ऐसी स्थिति में कानूनी कार्यवाही कर सकते हैं। जो व्‍यक्ति पैसा नहीं लौटा रहा है, उसके खिलाफ कोर्ट में जाए। गलती से जमा हुए पैसे कुछ लोग लौटा भी देते हैं लेकिन जो आनाकानी करे उसके खिलाफ उपभोक्‍ता फोरम में जाने का विकल्‍प खुला है।



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