नई दिल्ली: इनकम टैक्स ( income tax ) बचाने के लिए लोग लगातार ऐसी स्कीम्स ( Tax Saving Schemes ) ढूंढते रहते हैं जिनमें निवेश कर आप टैक्स बचा सकें तो सरकार ने फिलहाल एक बेहद आसान रास्ता सुझाया है। दरअसल केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने डूब रही कंपनियों के शेयर ( Shares ) बाजार भाव से कम कीमत पर खरीदने वालों को इनकम टैक्स से छूट ( Income Tax Exemption) की घोषणा कर दी है। लेकिन यहा पर ध्यान देन वाली बात ये होगी कि आप जिस कंपनी के शेयर खरीदने वाले हों उसे सरकार द्वारा इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया (Insolvency Proceedings) के तहत अपने अधीन लिया गया हो ।
Mutual Fund से लेकर Provident Fund तक के नियमों में होगा बदलाव, जानें कैसे आपके बजट पर पड़ेगा असर
1 अप्रैल 2020 से लागू होगा ये नियम- CBDT ने अपने नोटिफिकेशन में कहा है कि ये नियम 1 अप्रैल 2020 से लागू हो जाएगा और वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए ये मान्य होगा । ये छूट उन कंपनियों के शेयर की खरीद पर दी गई है, जिसके निदेशक मंडल को केंद्र सरकार के आवेदन पर ट्रिब्यूनल ने निलंबित कर दिया हो और सरकार द्वारा दिये गए नए निदेशक मंडल के प्लान को ट्रिब्यूनल की तरफ से मंजूरी मिल चुकी हो।
यस बैंक ( YES Bank ) पर भी लागू होगा ये नियम- आपको बता दें कि फिलहाल yes bank इस नियम का परफेक्ट उदाहरण है।यस बैंक के शेयकर होल्डर्स जिन्होने यस बैंक री-कंस्ट्रक्शन स्कीम 2020 के तहत शेयर खरीदे हैं उन्हें भी शेयरों की खरीद पर इनकम टैक्स से छूट दी जाएगी।
टैक्स छूट ( tax saving ) की वजह से होगा फायदा- एक्सपर्ट्स का कहना है कि सरकार इनवेस्टर्स को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह की स्कीम लेकर आई है । इस तरह की छूट के कारण रीकंस्ट्रक्शन स्कीम्स निवेशकों के लिए ज्यादा फायदे का सौदा साबित होंगी। जिसका मतलब है कि निवेशक भी ऐसी योजनाओं में ज्यादा पैसा लगाएंगे ।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/3eVg55y