Monday, July 20, 2020

Scrutiny Notice मिलने पर Tax Officer से मिलना नहीं होगा जरूर: आयकर विभाग

नई दिल्ली: करदाताओं के लिए अच्छी खबर है, Scrutiny Notice मिलने पर लोकल Tax Officer से मिलना जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ने पिछले साल फेसलेस स्क्रूटनी के लिए ई-एसेसमेंट स्कीम को लॉन्च किया था और आयकर विभाग ने तभी कहा था कि करदाताओं के साथ बातचीत पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक तरीके से होगी। पहले की तरह टैक्स अधिकारी करदाता से आमने-सामने बातचीत नहीं करेंगे ।

आपको मालूम हो कि faceless income tax assessment scheme के तहत अगर करदाता अपनी आय को जानबूझकर कम बताता है या नुकसान को बढ़ाचढ़ा कर दिखाता है तो धारा 143 (2) के तहत उस व्यक्ति को स्क्रूटनी का नोटिस जारी किया

विभाग ने ये भी कहा है कि स्क्रूटनी नोटिस मिलने पर करदाताओं को परेशान होने की जरूरत नहीं है और न ही उन्हें लोकल ऑफिसर से मिलकर ये सपष्ट करने की जरूरत है कि उनकी आय़ कितनी है या कहां गड़बड़ हुई है। इसकी जगह उन्हें वेबसाइट पर ही रिप्लाई करना होगा। इसके साथ ही विभाग ने कहा कि फेसलेस स्क्रूटनी सर्विस करदाओं की मदद के लिए लॉन्च की गई है । इसके लिए करदाओं को घबराने की जरूरत नहीं है।

आपको बता दें कि इस साल विभाग ने 58,319 केसेज मिले हैं जिसमें से 7,116 केसेज पर एक्शन लिया जा चुका है जबकि 291 केसे में एडीशनल एक्शन लेने है उनपर काम किया जा रहा है। विभाग का दावा है कि वो फिलहाल 58,000 करदाओं की मदद कर रहे हैं।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ( Finance Minister Nirmala Sitharaman ) ने faceless income tax assessment scheme की घोषणा पिछले साल अंतरिम बजट की घोषणा के वक्त की थी । स्कीम के तहत राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर ई-एसेसमेंट सेंटर बनाए जाने की बात भी कही गई थी ।

इस स्कीम में सपष्ट कहा गया था कि नोटिस मिलने के 15 दिनों के भीतर व्यक्ति को जवाब देना होगा। नोटिस को ई-फाइलिंग वेबसाइट पर करदाता के अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजा जाएगा। साथ-साथ इसे करदाता के ई-मेल आईडी पर भी भेजा जाएगा। अगर करदाता ने आयकर विभाग के मोबाइल एप पर मोबाइल नंबर रजिस्टर किया है, तो इस पर भी उसे नोटिस प्राप्त होगा।



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