नई दिल्ली । बीमा नियामक (इरडा) ने ब्रोकर, कॉरपोरेट एजेंट और विभिन्न बीमा कंपनियों के उत्पादों की जानकारी देने वाले वेब एग्रीगेटर समेत बीमा मध्यस्थों के लिए मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति नीति को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं। दिशा-निर्देश एक जुलाई, 2021 से प्रभाव में आ जाएंगे। इनके अनुसार, पेशेवरों और संस्थाओं पर ग्राहकों की ओर से कर्तव्यों के दौरान लापरवाही के लिए मुकदमा चलाया जा सकता है।
यह है पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी: पेशेवर क्षतिपूर्ति पॉलिसी एक दायित्व वाला बीमा उत्पाद है, जो पेशेवर सलाह देने वाले लोगों और संस्थाओं को उनके ग्राहकों के चूक को लेकर लापरवाही बरतने के दावों से बचाता है। यह पेशेवर कार्यों के उल्लंघन के परिणामस्वरूप ग्राहकों को हुई वित्तीय हानि को कवर करता है। इरडा के अनुसार, सभी को मानक पेशेवर क्षतिपूर्ति की पेशकश करने का प्रयास करना चाहिए। बीमाकर्ता जोखिम के आधार पर प्रीमियम तय करेंगे । बीमाकर्ता जोखिम के आधार पर प्रीमियम तय करेंगे।
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