Tuesday, June 2, 2020

कैसे पाएं अपने Tax Refund का रुपया, Income Tax Department ने बताया तरीका

नई दिल्ली। देश में कोरोना वायरस लॉकडाउन ( Coronavirus Lockdown ) में लोगों को आर्थिक संकट ( Economic Crisis ) के दौर से गुजरना पड़ रहा है। ऐसे में देश के आयकर विभाग ( Income Tax Department ) ने लोगों की परेशानियों को समझते हुए टैक्स रिफंड ( Tax Refund ) जारी किए हैं। आंकड़ों के अनुसार लॉकडाउन के बीच इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अब तक 16.84 लाख टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को 26,424 करोड़ रुपए के टैक्स रिफंड जारी किए। वहीं कुछ लोगों को रिफंड मिलने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने टैक्स रिफंड पाने का आसान तरीके बारे में जानकारी दी है।

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रिफंड पाने से पहले यह जानना जरूरी
- इनकम टैक्स रिफंड क्लेम करने की प्रक्रिया अब और भी आसान हो गई है. रिफंड पाने के लिए आपका बैंक खाता प्री-वैलिडेट होना जरूरी है।
- इनकम टैक्स रिफंड फाइल करने से पहले आपको यह बताना होगा कि आपको किस अकाउंट में रिफंड का रुपया चाहिए।
- आपको जिस अकाउंट में रिफंड चाहिए उसका प्री-वैलिडेट होना जरूरी है, क्योंकि अब ई-रिफंड ही जारी होंगे।
- प्री-वैलिडेशन के साथ आपका अकाउंट नंबर पैन नंबर के साथ लिंक होना जरूरी है।
- टैक्स बेनिफिट्स उन्हीं अकाउंट में आएंगे जो पैन नंबर से कनेक्टेड हैं और इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट (222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&द्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ) पर प्री-वैलिडेटेड हो रखे हैं।

जल्द रिफंड मिलने के आसान तरीके
- सबसे पहले 222.द्बठ्ठष्शद्वद्गह्लड्ड&द्बठ्ठस्रद्बड्डद्गद्घद्बद्यद्बठ्ठद्द.द्दश1.द्बठ्ठ पर जाकर अपना अकाउंट लॉगइन कर आपना यूजर आईडी यानी पर्मानेंट अकाउंट नंबर डालें।
- उसके बाद प्रोफाइल सेटिंग्स टैब पर प्रीवैलिडेट योर बैंक अकाउंट के ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा।
- दूसरा अकाउंट खाता पहले से ही प्री-वैलिडेटेड है तो वह स्क्रीन पर दिखाई देगा, कोई अकाउंट प्री-वैलिडेटेड नहीं है या आप किसी दूसरे अकाउंट में रिफंड चाहते हैं तो ऐड पर क्लिक करना होगा।
- उसके बाद एक नया पेज ओपन होगा, जिसमें बैंक अकाउंंट नंबर, अकाउंट का प्रकार, आईएफएससी कोड, बैंक का नाम, बैंक ब्रांच, मोबाइल नंबर और ई-मेल आईडी आदि डालनी होगी।
- उसके बाद प्री वैलिडेट पर क्लिक करना होगा लिसके बाद स्क्रीन पर आपकी प्री-वैलिडेटिंग बैंक अकाउंट रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है का मैसेज आएगा।
- इस पूरे प्रोसेसा स्टेटस भ्आपके ई-मेल और एसएमएस पर भी आएगा।
- इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग वेबसाइट पर 'प्रोफाइल सेटिंग्स ऑप्शन पर जाकर भी स्टेटस चेक कर सकते हैं।
- ई-फाइलिंग अकाउंट से किसी खाते की डीटेल हटाना चाहते हैं तो आप प्रोफाइल सेटिंग्स पर जाकर रिमूव ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं।



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