Wednesday, July 15, 2020

Car Fuel और Maintenance Cost कम करेगा आपका Tax, जानिए किन लोगों को मिलेगा इसका फायदा

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के दौर ( Coronavirus Era ) में केंद्र सरकार ( Government of India ) लगातार इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ( income tax Return File Date Extend ) करने की तारीखों बढ़ा रही है। वहीं दूसरी ओर उन योजनाओं में निवेश करने की ताारीखों को आगे खिसकाया जा रहा है, जिनमें निवेश करने से टैक्स की बचत भी होती है। वैसे कुछ और भी तरीके सामने आए हैं, जिन पर आप दावा कर टैक्स को बचा सकते हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप अपनी कार को कारोबारी गतिविधियों में इस्तेमाल करते हैं तो सालाना फ्यूल और मेंटेनेंस पर होने वाले खर्च ( Fuel and Maintenance Expenses Per Annum ) को भी टैक्स सेविंग ( Tax Saving ) के तहत दावा कर सकते हैं। आइए आपको भी बताते हैं किस तरह के हैं नियम...

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इस पर मिलेगी छूट
- कार में ईंधन और मेंटिनेंस पर होने वाले सालाना खर्च पर भी इनकम टैक्‍स छूट का दावा किया जा सकता है।
- आपकी कार का इस्‍तेमाल कारोबारी गतिविधियों में होना जरूरी।
- टैक्सेबल इनकम को वेतनभोगी वर्ग की आमदनी के मुकाबले 10 से 15 फीसदी तक कम कर सकते हैं।
- छोटे से छोटे कारोबार में ऐसे बहुत से खर्च होते हैं, जिसे टैक्स बचाने के लिए क्लेम किया जा सकता है।
- इस छूट को बिजनेस एक्सपेंस के तौर पर क्लेम किया जा सकता है।

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इतनी राशि तक मिलती है छूट
- कारोबारी खर्च के तौर पर ऑफिस का किराया, टेलीफोन, इंटरनेट और यात्रा संबंधी खर्चों को शामिल किया जा सकता है।
- करदाता कारोबार में इस्‍तेमाल होने वाले कंप्यूटर, फर्नीचर की कीमत में होने वाली कमी पर भी टैक्‍स छूट का दावा कर सकता है।
- कारोबारी गतिविधियों में इस्‍तेमाल होने वाली कार के ईंधन पर होने वाले सालाना खर्च पर टैक्‍स छूट ली जा सकती है।
- साथ ही ऐसी कार की कीमत में हर साल होने वाली कमी पर भी टैक्‍स छूट का फायदा लिया जा सकता है।
- फ्यूल पर निश्चित राशि तक ही छूट मिलती है, जबकि डेप्रिसिएशन कॉस्ट भी कार के मूल्य की 15-20 फीसदी ही होती है।

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इन बातों का ख्याल रखना जरूरी
- इनकम टैक्‍स में छूट का दावा करने के लिए इन सभी चीजों का बिल देना होगा।
- इन सभी चीजों पर इनकम टैक्‍स छूट का दावा करने से पहले इन्‍हें आईटीआर भरते समय कारोबार की लागत की तौर पर दिखाना होगा।
- प्रत्येक चीज का पक्का दस्‍तावेज होना जरूरी है।
- अगर किसी को कारोबार में घाटा हो जाए तो वह निश्चित अवधि तक उस नुकसान को कैरी फॉरवर्ड कर सकता है।
- साथ ही उसी हिसाब से कैपिटल गेन को समायोजित कर टैक्‍स में छूट का फायदा ले सकता है।
- अगर कारोबारी ने कर्मचारी भी रखे हुए हैं तो कर्मचारियों को दिए जाने वाले वेतन पर टैक्स छूट का प्रावधान है।
- कोई भी दावा फर्जी पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।



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