Sunday, July 12, 2020

LPG Cylinder का इस्तेमाल करने के साथ जानें इसके नियम, एक्सीडेंट की सूरत में होने पर मिलता है 50 लाख का क्लेम

नई दिल्ली: अब गैस सिलेंडर ( LPG Gas CYLINDERS ) का इस्तेमाल लगभग हर घर में होता है और मोदी सरकार ( Modi GOVT ) के आने के बाद तो उज्जवला योजना ( Ujjwala Yojana ) के अंतर्गत अधिकतर घरों में गैस कनेक्शन सरकार द्वारा उपलब्ध कराए गए हैं। भले ही लोगों ने इन गैस सिलेंडर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया हो लेकिन ज्यादातर एलपीजी उपभोक्ताओं ( Lpg consumers) को ये नहीं पता कि गैस कनेक्शन ( LPG Gas Connection ) के साथ उन्हें बीमा भी मिलता है वो भी 50 लाख का ( 50 LAKH RS INSURANCE WITH LPG CONNECTION ) । जी हां, ये सच है। सिलेंडर के साथ मिलने वाले इंश्योरेंस का पूरा खर्च संबंधित ऑयल कंपनियां उठाती हैं।

दरअसल पेट्रोलियम कंपनियों इंडियन ऑयल ( Indian Oil ), हिन्‍दुस्‍तान पेट्रोलियम ( Hindustan Petroleum ) तथा भारत पेट्रोलियम के वितरकों को यह बीमा कराना पड़ता है। इन लोगों को ग्राहकों और अन्‍य प्रॉपर्टीज के लिए थर्ड पार्टी बीमा कवर सहित दुर्घटनाओं के लिए बीमा पॉलिसी ( Insurance Policy ) लेना होता है।

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हादसा होने की सूरत में पीडित को एक महीने के अंदर इस दुर्घटना की सूचना पुलिस को देनी होती है। कंज्यूमर को वितरक और कंपनी को इसकी सीधे जानकारी नहीं देनी होती है। सूचना दिये जाने के बाद संबंधित अधिकारी इस पूरी घटना की जांच करता है और अगर हादसा एलपीजी एक्सीडेंट है तो एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर एजेंसी/एरिया ऑफिस बीमा कंपनी के स्थानीय ऑफिस को इस बारे में सूचित करेगा। उस सूरत में पीड़ित को क्लेम दिया जाता है। बीमा रकम का दावा करने के लिए एफआईआर की कॉपी, घायलों के इलाज के खर्च का बिल और किसी की मृत्यु होने पर उसकी रिपोर्ट संभालकर रखनी चाहिए।

प्रॉपर्टी या घर का नुकसान होने पर एक सर्वे टीम नुकसान का आकलन करती है और बीमा नियमों के मुताबिक पेमेंट काय जाता है।



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