Wednesday, September 30, 2020

मिठाई से लेकर मोटर वाहन तक आज से इन चीजों में हो रहा है बदलाव, आपकी जिंदगी में डालेंगे इस तरह से प्रभाव

नई दिल्ली। आज से आपकी जिंदगी में कुछ अहम बदलाव होने वाले हैं। यह बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं क्योंकि सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन आज से लागू हो गई हैं। बल्कि इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि उससे इतर और भी बदलाव होंगे जो आपकी दैनिक दिनचर्या को पूरी तरह से बदल देंगे। जैसे पुरानी मिठाईयों को नहीं बेचा जा सकेगा। व्हीकल एक्ट के बदले हुए नियम आज से लागू हो जाएंगे। साथ ही विदेश में रुपया भेजने वालों पर टैक्स लगेगा और भी ऐसे नियम और कानून हैं, जिनमें आज से बदलाव हुए हैं। आइए आपको भी बताते हैं।

पुरानी मिठाईयों पर नकेल
सरकार ने फेस्टिव सीजन शुरू होने से पहले ही मिठाईयों पर नकेल कस दी है। सरकार ने सख्त नियम बनाते हुए अब मिठाई दुकानदार को उसके इस्तेमाल की समय सीमा भी बतानी होगी। इसका मतलब ये हुआ कि उत्क मिठाई कितने दिनों तक खाई जा सकती है इस बारे में दुकानदार को जानकारी देनी होगी। एफएसएसएआई द्वारा बनाया गया यह नियम 1 अक्‍टूबर 2020 यानी आज से लागू हो गया है। ऐसा ना करने वालों पर कड़ी कार्रवाई का भी प्रावधान किया गया है।

यह भी पढ़ेंः- लगातार तीसरे महीने दिल्लीवासियों को घरेलू गैस सिलेंडर पर राहत, इतने चुकाने होंगे दाम

टेलीविजन हुआ महंगा
आज से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो गया है। सरकार की ओर से टीवी के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होने वाले ओपन सेल के इंपोर्ट पर 5 फीसदी की कस्टम ड्यूटी लगाने का फैसला किया है। इससे पहले इसमें सरकार की ओर से एक साल की रियायत दी गई थी। जो कि 30 सितंबर को खत्म हो चुकी है। आज से 32 इंच के टेलीविजन के दाम 600 रुपए और 42 इंच का दाम 1,500 रुपए तक बढऩे की संभावना है।

मोटर नियमों में हुए बदलाव
आज से मोटर वाहन नियमों में बदलाव हो चुके हैं। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के अनुसार आज से व्हीकल के जरूरी जरूरी डॉक्युमेंट्स जैसे लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन डॉक्युमेंट्स, फिटनेस सर्टिफिकेट, परमिट्स आदि को सरकार के वेब पोर्टल के माध्यम से मेंटेन किया जाएगा। अब डिजिटल कॉपी दिखाकर भी काम चलाया जा सकता है। इस वेब पोर्टल पर लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन के सस्पेंशन, कंपाउंडिंग और रिवोकेशन समेत ई-चालान जैसे अपराधों का रिकॉर्ड भी उपलब्ध होगा।

ड्राइविंग के दौरान मोबाइल का यूज
वहीं दूसरी ओर आज से ड्राइविंग के दौरान मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का यूज किया जा सकता है बशर्ते आप इसका यूज सिर्फ रूट देखने के लिए कर रहे हैं। साथ ही इस बात का ध्यान रखना जरूरी है कि ड्राइवर का ध्यान इससे डिस्टर्ब ना हो। वैसे ड्राइविंग के दौरान मोबाइल पर बात करने से 1 हजार से 5 हजार रुपए तक का जुर्माना लगाया जाता है।

यह भी पढ़ेंः- Today Petrol-Diesel Price : महीने के पहले दिन Diesel में राहत, कितने चुकाने होंगे Petrol के दाम

आज से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ आसान
आज से मोटर वाहन नियम 1989 में बदलाव करते हुए ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान कर दिया है। नए नियमों के अनुसार अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए आपको ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप परिवहन एवं सड़क मंत्रालय की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।

विदेश में रुपया भेजने पर लगेगा टैक्स
आज से गर आप अपने किसी जानकार को विदेश में रुपया भेज रहे हैं तो उस पर आपको टैक्स देना होगा। यानी अगर आपका बच्चा विदेश में पढ़ रहा है और उसे भारत से रुपया उसके पास भेजते हैं तो आपकी उस रकम पर 5 फीसदी कलेक्‍टेड एट सोर्स (टीसीएस) टैक्स का अतिरिक्‍त भुगतान करना होगा। फाइनेंस एक्ट 2020 के अनुसार आरबीआई ने लिबरलाइज्‍ड रेमिटेंस स्‍कीम के तहत 2.5 लाख डॉलर सालाना तक भेजा सकता है। जिसपर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसे टैक्स के दायरे में लाने के लिए नियम में बदलाव हुआ है।

हेल्थ इंश्योरेंस में आज से नए नियम होंगे लागू
- इरडा द्वारा हेल्थ इंश्योरेंस में किए बदलाव आज से लागू हो रहे हैं।
- सभी मौजूदा और नए हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज के तहत किफायती दर पर अधिक बीमारियों का कवर उपलब्ध होगा।
- यह बदलाव हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को स्टैंडर्डाइज्ड और कस्टमर सेंट्रिक बनाने के लिए हुए हैं।
- नए नियमों के अनुसार कंपनियां अपनी मनमर्जी से क्लेम को रिजेक्ट नहीं कर पाएंगी।

घर बैंक मिलेंगी यह बैंक सर्विस
- आज से आपको बैंकों की कई तरह की सर्विस घर बैठे ही मिल जाएगी।
- चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर पिक करने जैसी गैर-वित्‍तीय सेवाएं शामिल हैं।
- एफडी के ब्‍याज पर लगने वाला टैक्‍स बचाने के लिए जमा किए जाने वाले फॉर्म-15जी व 15एच भी घर पर ही मिलेगा।
- आयकर या जीएसटी चालान पिक करने के साथ ही अकाउंट स्टेटमेंट रिक्वेस्ट भी घर मिल पाएगा।
- टर्म डिपॉजिट रसीद की डिलीवरी की सुविधा भी ग्राहकों को घर पर ही उपलब्‍ध होगा।



from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/30ocl7g