राजस्थान हाईकोर्ट ने कनिष्ठ सहायक भर्ती की चयन प्रक्रिया जारी रखने के निर्देश के साथ कहा है कि भर्तियां विचाराधीन याचिकाओं के निर्णय के अधीन रहेगी।
न्यायाधीश विनित कुमार माथुर की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता कपिल जैन एवं अन्य की याचिकाओं की सुनवाई के बाद अतिरिक्त महाधिवक्ता करणसिंह राजपुरोहित तथा राजस्थान अधीनस्थ एवं मंत्रालयिक सेवा चयन बोर्ड के अधिवक्ता विनित सनाढ्य को प्रत्युत्तर पेश करने को कहा है।
याचिका के अनुसार राज्य सरकार ने 10 हजार 106 पदों पर कनिष्ठ सहायक भर्ती के लिए अप्रैल, 2018 को विज्ञापन प्रकाशित किया था, जिसमें 9 हजार 768 पद गैर टीएसपी क्षेत्र के लिए आरक्षित थे। इनका परिणाम जारी करने के बाद दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया पूरी करते हुए चयन बोर्ड ने सूची संबंधित विभागों को भेज दी थी। इस बीच 19 मई 2018 को केन्द्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी करते हुए उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, सिरोही तथा पाली जिले की कुछ पंचायत समितियों को टीएसपी एरिया में शामिल कर लिया। इसके बाद चयन प्रक्रिया पर पड़े प्रभाव को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई थी।
from Patrika : India's Leading Hindi News Portal https://ift.tt/30n9OuX