Wednesday, September 23, 2020

ITR भरने में हो गई है गलती तो रिवाइज्ड रिटर्न से करें सुधार, ये है प्रक्रिया

नई दिल्ली। कई बार जल्दबाजी में या नए प्रावधानों की जानकारी न होने पर इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल करते समय गलतियां हो जाती हैं। अगर आपसे भी ऐसी भूल हो गई है तो टेंशन न लें क्योंकि इनकम टैक्स एक्ट का सेक्शन 139 (5) के तहत आपको आईटीआर (ITR) फाइलिंग की गलती को सुधारने का मौका मिलता है। इसमें आप रिवाइज्ड रिटर्न (Revised Return) भरकर गलती को सुधार सकते हैं।

क्या है रिवाइज्ड रिटर्न
रिवाइज्ड रिटर्न असेसमेंट ईयर के खत्म होने से पहले भरा जा सकता है। जैसे अगर आपने वित्त वर्ष 2019-20 का रिटर्न भर दिया है, लेकिन इसमें गलती हो गई है तो आप 31 मार्च 2021 तक अपनी गलती सुधार सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तरह ही है। इसमें दूसरे विवरण के अलावा एक चीज अतिरिक्त है। जिसमें आपको पिछले आईटीआर का विवरण देना होगा, जिसे भरने में आपसे चूक हुई हो।

कौन भर सकता है रिवाइज्ड रिटर्न
पहले लागू नियम के तहत रिवाइज्ड रिटर्न केवल वे फाइल कर सकते थे जिन्होंने इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख से पहले आईटीआर फाइल किया था। हालांकि अब जिसने लेट आईटीआर फाइल किया हो वो भी रिवाइज्ड रिटर्न भर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न भरते वक्त आपको इसे इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 139 (5) के तहत फाइल करना होगा।

रिवाइज्ड रिटर्न भरने की प्रक्रिया
रिवाइज्ड रिटर्न भरने के लिए आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट https://ift.tt/2E0gK23 पर लॉग इन करें। इस दौरान अपने पैन नंबर, पासवर्ड और कैप्चा कोड का इस्तेमाल करें। लॉग इन करने के बाद 'E-File' मेन्यू पर क्लिक करें और इसके बाद 'Income Tax Return' के लिंक पर जाएं। यहां Income Tax Return पेज खुलेगा। अब असेसमेंट ईयर और आइटीआर फॉर्म नंबर चुनें। इसके बाद रिवाइज्ड रिटर्न 'सबमिशन मोड' में 'Prepare and Submit Online' पर क्लिक कीजिए। यहां 'जनरल इन्फॉर्मेशन' टैब के अंतर्गत ऑनलाइन आइटीआर फॉर्म में 'Return Filing Section' में 'रिवाइज्ड रिटर्न अंडर सेक्शन 139(5)' और 'Return Filing Type' में 'Revised' को चुनें। अब ओरिजिनल आइटीआर में दर्ज 'एकनॉलेजमेंट नंबर' और आइटीआर फाइल करने की तारीख को चुनें। रिवाइज्ड रिटर्न फाइल करते समय आपको पहले आईटीआर की भी जानकारी देनी होगी। इसमें आपको पहले आईटीआर का रिसीट नंबर भरना होगा। सारी प्रक्रिया पूरी होने के बाद इसे सबमिट कर दें। आप चाहे तो इसे ओटीपी के जरिए वेरिफाई भी कर सकते हैं। रिवाइज्ड रिटर्न कितनी भी बार भरा जा सकता है, लेकिन बेवजह इसे बार—बार भरने से आपके खिलाफ र्कारवाई भी हो सकती है।



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