Thursday, October 13, 2022

रोटी के बाद अब पराठे पर लगेगा 18% GST, AAR ने कहा- चपाती और पराठे में काफी अंतर

अगर आप पराठे खाने के शौकीन हैं तो आपके लिए बुरी खबर है। अब आपको पराठे की बजाय रोटी खाना सस्ता पड़ेगा और वहीं पराठे का लुफ्त उठाने के लिए ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। दरअसर अहमदाबाद की वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने GAAR (जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स) में एक याचिका दायर करते हुए बताया था कि वह मिक्स वेज, मालाबार सहित 8 तरह के पराठों का उत्पादन करता है। इसके साथ ही कंपनी ने बताया था कि अलग-अलग तरह के पराठे बनाने के लिए सब्जियां, मेथी सहित अन्य सामग्रियां डाली जाती हैं। अगर ये सामग्रियां नहीं डाली जाएंगी तो सभी पराठे एक ही तरह के स्वाद वाले बनेंगे।

वाडीलाल इंडस्ट्रीज ने कहा कि सभी गेंहूं के आटे से बनते हैं। इसलिए रोटी के समान ही इनमें टैक्स लगाना चाहिए, लेकिन अपीलेट अथॉरिटी GAAR ने गुजरात की अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग (AAR) के जून 2021 के आदेश को सही बताया है।

रोटी में 5% और पराठे पर 18% GST
रोटी, चपाती और नान पर 5% GST और पराठे पर 18% GST लगाया गया था। इस संबंध में कई पार्टियों के द्वारा भी AAR में अपील की है, जो केंद्र सरकार के GST टैक्स से जुड़े मामलों को देखती है।

 

चपाती और पराठे में काफी अंतर: AAR
AAAR ने कहा कि अपीलकर्ता द्वारा आपूर्ति किए जा रहे पराठे और सादी चपाती या रोटी से अलग हैं। इसे सादे चपाती या रोटी की श्रेणी के तहत नहीं माना जा सकता है, जिसे GAAR (जनरल एंटी-अवॉइडेंस रूल्स) ने भी सही माना है। GAAR ने गुजरात के अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग के जून 2021 के आदेश को प्रभावी ढंग से बरकरार रखा है, जिसमें कहा गया था कि ऐसे पैकेज्ड पराठों को दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक 3-4 मिनट पकाने की आवश्यकता होती है, और रोटी व पराठे में अंतर होता है।

डी-टू-कुक डोसा, इडली, दलिया में लगता है 18% GST
पिछले साल अगस्त में तमिलनाडु AAR ने फैसला सुनाया था कि रेडी-टू-कुक डोसा, इडली, दलिया मिश्रण, आदि पाउडर के रूप में बेचे जाने पर 18% GST कर लगेगा। वहीं गुजरात AAR ने फैसला सुनाया था कि पुरी पापड़ और बिना तले हुए पापड़ पर 5 प्रतिशत GST देय है। इसके साथ ही दिसंबर 2021 में कर्नाटक AAR ने फैसला सुनाया था कि रवा इडली डोसा पर 18 प्रतिशत GST देना पड़ेगा।

 


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