Monday, December 7, 2020

31 दिसंबर है ITR फाइल करने की आखिरी तारीख, नहीं किया सबमिट तो भरनी होगी लेट फीस

नई दिल्ली। जिन लोगों ने अभी तक अभी तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल नहीं किया है वे 31 दिसंबर तक इसे जरूर फाइल कर दें। क्योंकि इसके बाद टैक्स फाइल करने पर आपको 10 हजार रुपए तक की लेट फीस (Penalty) चुकानी पड़ सकती है। कोरोना काल के चलते सरकार पहले से ही कई बार आइटीआर दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा चुकी है, लेकिन दिसंबर माह में आपके लिए आखिरी मौका है। तो कैसे घर बैठे फॉर्म करें सबमिट और किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत जानें पूरी प्रक्रिया।

आईटीआर दाखिल करने की प्रक्रिया
टैक्सपेयर्स आईटीआर को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से फाइल कर सकते हैं। इसके लिए फॉर्म-1 और फॉर्म-4 भरना होगा। रिटर्न दाखिल करने के लिए ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन कर आईटीआर तैयार कर सबमिट कर दें। वैसे ऑनलाइन मोड में सिर्फ फॉर्म-1 और फॉर्म-4 ही फाइल किया जा सकता है। आप सॉफ्टवेयर की मदद से ITR दाखिल कर सकते हैं। इसमें जावा या एक्सेल फॉर्मेट में एप्लिकेबल आईटीआर फॉर्म डाउनलोड कर उसे ऑफलाइन भर लें। अब इसका एक्सएमएल जेनेरेट कर उसे ई-फाइलिंग पोर्टल पर लॉगइन करके अपलोड कर दें। इस प्रक्रिया से भी आईटीआर आसानी से फाइल हो जाएगी।

ऑफलाइन कैसे भरें आईटीआर
ऑफलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए इनकम टैक्स की ई-फाइलिंग पोर्टल https://ift.tt/1dxxFKf पर जाएं। यहां इनकम टैक्‍स रिटर्न सॉफ्टवेयर पर क्लिक करें और मेन्यू में जाकर डाउनलोड पर क्लिक करें। साथ ही अपना असेसमेंट ईयर चुनें और एप्लिकेबल आईटीआर डाउनलोड करें। अब फॉर्म भरकर सबमिट करें। आप चाहे तो प्री-फिल्ड एक्सएमएल भी डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें कई जानकारियां पहले से ही भरी होंगी। इससे आपको सारी डिटेल दोबारा भरने की जरूरत नहीं रहेगी।

कितनी लगेगी पेनाल्टी
आइटीआर दाखिल करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है। अगर टैक्सपेयर्स इस अवधि के बीच रिटर्न फाइल नहीं करता है तो उसे 10 हजार रुपए का जुर्माना भरना पड़ेगा। हालांकि ये लेट फीस 5 लाख रुपए से ज्यादा इनकम वालों के लिए है। वहीं पांच लाख से कम आय वालों को लेट फीस के तौर पर 1 हजार रुपए चुकाने होंगे।



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