Pan Aadhar Card Link । अगर आपने अपने पैन कार्ड को आधार नंबर से लिंक ( Pan Aadhar Card Link ) नहीं करवाया है तो इसमें देर न करें, क्योंकि 30 जून के बाद इसके लिए जुर्माना भरना पड़ सकता है। आयकर कानून के तहत किए गए नये नियम के अनुसार पैन कार्ड के आधार से लिंक नहीं होने की सूरत में 1,000 रुपये जुर्माने का प्रावधान है।
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1000 रुपए का लगेगा जुर्माना
चार्टर्ड अकाउंटेंट सीके मिश्रा के अनुसार वित्त विधेयक 2021 के जरिए आयकर कानून में धारा 234 एच जोड़ा गया है, जिसके अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर पैन कार्ड को आधार से लिंक नहीं करने पर 1,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। पहले इस समयसीमा की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 थी। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने अब इसे बढ़ाकर 30 जून 2021 कर दिया है।
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एसएमएस भेजकर करा सकते हैं लिंक
यह काम कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक एसएमएस भेजकर भी पैन कार्ड से से आधार लिंक हो जाता है। आप अपने मोबाइल से एक मैसेज भेजकर पैन को आधार से लिंक करवा सकते हैं। इसके लिए आपको यूआईडीपैन के बाद स्पेस देकर अपने 12 अंकों का आधार नंबर लिखना होगा। इसके बाद फिर स्पेस देकर 10 अंकों का पैन नंबर लिखना होगा। फिर इसे 567678 या 56161 पर मैसेज करना होगा। इस तरह बैंकिंग के पैन से लिंक होने पर आयकर विभाग जरूरत पडऩे पर संबंधित व्यक्ति द्वारा बैंकों से किए जाने वो सारे लेन-देन का ब्यौरा निकाल सकता है।
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