Atal Pension Yojana : भारत सरकार ने देश के जरूरतमंद और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए कई तरह की योजनाएं लागू कर रखी हैं। केंद्र सरकार समय-सयम पर अपनी स्कीम में परिवर्तन करती रहती है। अब मोदी सरकार ने अटल पेंशन योजना के नियमों में भी कुछ बदलाव किए हैं। अगर आप भी इस पेंशन योजना का लाभ उठा रहे हैं, तो यह खबर आपके लिए काम की है। अगले महीने से अटल पेंशन योजना के नियमों में बड़ा बदलाव होने वाला है। 1 अक्टूबर से टैक्स जमा करने वाले निवेशक अटल पेंशन योजना में निवेश नहीं कर सकते।
टैक्सपेयर को नहीं मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार ने अटल पेंशन योजना निवेश नियमों में संशोधन किया है, जो 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। सरकार ने नए नियमों में का ऐलान करते हुए कहा था कि इनकम टैक्स का भुगतान करने वाले लोग इस स्कीम का फायदा नहीं उठा सकते हैं। वित्त मंत्रालय के तहत वित्तीय सेवा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
1 अक्टूबर से बदल जाएगा नियम
इस सरकारी स्कीम का नया नियम अक्टूबर 2022 से लागू हो जाएगा। इस तारीख से पहले देश के सभी टैक्सपेयर्स अटल पेंशन स्कीम में निवेश कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में टैक्सपेयर्स को इस स्कीम का लाभ मिलता रहेगा।
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बंद हो जाएगा खाता
अगर एक अक्टूबर के बाद अगर अटल पेंशन योजना का खाता खुलवाया जाता है और वह शख्स पहले से इनकम टैक्स पे करता होगा तो उसका खाता बंद कर दिया जाएगा। ऐसे व्यक्तियों को अटल पेंशन योजना का खाता (APY account) बंद होने की तारीख तक जमा हुए पेंशन के पैसे तत्काल दे दिए जाएंगे।
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कौन ले सकता है इस सरकारी स्कीम का फायदा
कोई भी भारतीय नागरिक अटल पेंशन योजना में निवेश शुरू कर सकता है। इस पेंशन योजना का हिस्सा बनने के लिए आपका बैंक खाता होना जरूरी है। अटल योजना में खाता खोलने के लिए इसे आधार कार्ड से जुड़ा होना भी जरूरी है। इस स्कीम में आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80सी के तहत इसमें टैक्स छूट का फायदा मिलता है। 18-40 साल की आयु के बीच का कोई नागरिक इसका फायदा ले सकता है।
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