Saturday, September 17, 2022

अगर आपका भी है इस बैंक में खाता, तो तुरंत निकाल लें पैसा, वरना पड़ेगा पछताना, RBI ने रद्द किया लाइसेंस

rbi Cancelled Bank License : रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देश के सभी सरकारी और प्राइवेट बैंकों के लिए नियम बना रखे और उनकी देन लेन पर भी ध्यान रखती है। आरबीआई कई बैंकों पर नियम का पालन करने के कारण समय-समय पर जुर्माना लगाता है। कई बार बैंकों के लाइसेंस तक रद्द कर दिए जाते है। अब इस लिस्ट में एक और को-ऑपरेटिव बैंक का नाम जुड़ गया है। यदि आपका भी इस बैंक में खाता है तो ये जान लें कि यह बैंक जल्दी ही बंद होने वाला है।

22 सितंबर बाद नहीं निकाल पाएंगे बैंक से पैसे


यदि आपका रुपी को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड बैंक में खाता है या इस बैंक में पैसा जमा है तो जल्दी ही निकाल लीजिए। सेंट्रल बैंक ने इस इस बैंक के लाइसेंस कैंसिल कर दिया है। चंद दिन ही शेष बचे है इसके बाद कोई भी इस बैंक से लेनदेन नहीं कर पाएंगा। 22 सितंबर, 2022 के बाद रुपी को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहक अपने अकाउंट में जमा पैसे नहीं निकाल पाएंगे।

6 दिन बाद रद्द हो जाएगा बैंक का लाइसेंस


भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 अगस्त को एक नोटिफिकेशन जारी कर कहा था कि पुणे के रुपी को ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस 10 अगस्त से 6 हफ्तों के बाद रद्द हो जाएगा। इस बैंक के ग्राहकों को 22 सितंबर, 2022 तक का समय दिया है। इसका मतलब यह है कि 6 दिन बाद बैंक का लाइसेंस रद्द हो जाएगा। आरबीआई ने बताया है कि 22 सितंबर के बाद बैंक के ग्राहक किसी तरह का फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन भी नहीं कर पाएंगे।

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ग्राहकों को मिलेगा इंश्योरेंस लाभ


रूपी सहकारी बैंक लिमिटेड में जिन ग्राहकों के पैसे जमा है, उनको 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर इंश्योरेंस का कवर मिलेगा। यह इंश्योरेंस डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉरपोरेशन इंश्योरेंस स्कीम के तहत मिलेगा। बता दें कि डीआईसीजीसी एक रिजर्व बैंक की सब्सिडियरी जो को-ऑपरेटिव बैंक के ग्राहकों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करता है। ऐसे में किसी खाताधारक के 5 लाख रुपये के डिपॉजिट पर डीआईसीजीसी उसे पूरा इंश्योरेंस क्लेम प्रदान करती है।

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