rbi Imposes Penalties on banks : भारतीय रिजर्व बैंक ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते हुए सभी बैंकों की वर्किंग पर बारीकी से नजर रखता है। ऐसे में इन बैंकों द्वारा नियमों में लापरवाही पर केंद्रीय बैंक उनके खिलाफ कार्रवाई भी करता है। रिजर्व बैंक ने पांच सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया है। आरबीआई ने एक बयान में कहा कि कर्नाटक राज्य सहकारी एपेक्स बैंक लिमिटेड पर हाउसिंग फाइनेंस के निर्देशों का पालन न करने के लिए 25 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले आरबीआई ने नियमों के पालन में खामी के चलते आठ सहकारी बैंकों पर जुर्माना लगाया था।
ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर 15 लाख का जुर्माना
आरबीआई ने एक बयान में कहा कि ठाणे भारत सहकारी बैंक लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अनधिकृत इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग लेनदेन में ग्राहक हितों का ध्यान नहीं रखने की वजह से लगाया है।
रानी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक पर 5 लाख का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने कहा कि रानी लक्ष्मीबाई अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक, झांसी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। यह आरबीआई द्वारा सुपरवाइजरी एक्शन फ्रेमवर्क एसएएफ के तहत जारी किए गए विशिष्ट निर्देशों का पालन करने में विफल रहा है।
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निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन पर 2 लाख का जुर्माना
आरबीआई ने एक्सपोजर नॉर्म्स और वैधानिक, अन्य प्रतिबंध यूसीबी के तहत जारी निर्देशों के उल्लंघन के लिए निकोलसन को-ऑपरेटिव टाउन बैंक नंबर 8 तंजावुर जिला, तमिलनाडु पर 2 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
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शहरी सहकारी बैंक राउरकेला पर 10,000 रुपये का जुर्माना
केंद्रीय बैंक ने जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष से संबंधित मानदंडों के उल्लंघन के लिए शहरी सहकारी बैंक, राउरकेला पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा कि जुर्माना नियामक अनुपालन में कमियों पर आधारित है और इसका उद्देश्य बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर उच्चारण करना नहीं है।
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