नई दिल्ली।
अगर आप रिटायरमेंट ( Retirement ) के नजदीक है तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। अब पेंशन ( Pension ) खाता खुलवाने के लिए आपको लंबे प्रोसेस की जरूरत नहीं होगी। यानि कि आप अब केवल आधार के जरिए पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। ऐसे में आपका काम और आसान हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे खुलेगा पेंशन अकाउंट ( How to Open Pension Account )
सिर्फ आधार कार्ड की जरूरत
बता दें कि पेंशन कोष नियामक ( PFRDA ) ने NPS खाता खोलने के प्रक्रिया को आसान कर दिया है। इसके बाद अब आप ऑफलाइन केवल आधार कार्ड के जरिए पेंशन खाता खुलवा सकते हैं। इसके लिए आपको आधार की फोटोकॉपी भी नहीं देनी पड़ेगी। बता दें कि इससे पहले पेंशन कोष नियामक और विकास प्राधिकरण (Pfrda) पहले ही E-NPS (जहां NPS खाता खोला जाता है) को संभावित अंशधारकों की सहमति के साथ ऑफलाइन Aadhaar के जरिये NPS खाता खोलने की इजाजत दे चुका है।
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ऑफलाइन आवेदन करने वालों को verification के लिए Aadhaar की फोटोकॉपी नहीं देनी होती। इसके लिए UIDAI (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) पोर्टल पर जाकर E-NPS के जरिये पासवर्ड सुरक्षित aadhaar एक्सएमएल फाइल डाउनलोड करनी होती है। KYC के लिए इसे दिया जा सकता है। इसके अलावा PFRDA ने साफ तौर पर कहा है कि आंशिक निकासी की सुविधा अटल पेंशन योजना (APY) के खाताधारकों के लिए नहीं है।
एनपीएस योजना में उम्र के हिसाब से मासिक किस्त 55 से 200 रुपये के बीच है। आपको बता दें कि अबतक इस योजना से करीब 40 हजार लोग जुड़ चुके हैं। बता दें कि EPF/NPS/ESIC के ग्राहकों को इसका फायदा नहीं मिलेगा। साथ ही अगर इनकम टैक्स जमा करते हैं तो स्कीम से नहीं जुड़ सकते हैं।
आवेदन के लिए क्या चाहिए
एनपीएस योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए आधार कार्ड (Aadhaar Card) और बचत खाता (Saving Account) या जनधन खाता (Jandhan Account) होना चाहिए। आवेदक की उम्र 18 साल से 40 साल के बीच होनी चाहिए। वार्षिक आय 1.5 करोड़ से कम होनी चाहिए। इन योजना में आवेदन के लिए आपको CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) पर डाक्युमेंट लेकर जाना होगा।
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