अगर आप चेक के माध्यम से पैसे लेते या देते हैं तो यह आपके काम की खबर है। आज यानी 1 अगस्त 2022 से कई बैंकों ने 5 लाख या उससे अधिक वाले अमांउट के चेक के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू कर दिया है। ऐसे में अगर आप पॉजिटिव पे सिस्टम से जुड़े नियमों का पालन करते हुए चेक जारी नहीं करते हैं तो बैंक आपका चेक क्लियर करने से मना कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने सभी 1 जनवरी 2021 से बैंको को सभी प्रकार के चेक पेमेंट के लिए PPS सिस्टम लागू करने के लिए कहा था, लेकिन बैंकों ने इसे अभी तक लागू नहीं किया है।
भारतीय रिजर्व बैंक के गाइडलाइंस का पालन करते हुए आज से बैंक ऑफ बड़ौदा सहित कई अन्य बैंकों ने चेक से पेमेंट करने के नियमों में बदलाव कर दिया है। हालांकि अभी पॉजिटिव पे सिस्टम 5 लाख या उससे अधिक के अमाउंट वाले चेक में लागू किया है। पॉजिटिव पे सिस्टम के जरिए RBI चेक के माध्यम से लोगों के साथ होने वाली धोखधड़ी को रोकना चाहता है।
पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) क्या होता है?
पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) एक ऐसा सिस्टम है, जिसमें चेक जारी करने वाले को SMS, मोबाइल ऐप, इंटरनेट बैंकिंग या ATM के माध्यम से चेक लेने वाले की जानकारी देनी है, जिसमें चेक का अमाउंट, बेनेफिशियरी का नाम, अकाउंट नंबर, चेक नंबर सहित अन्य जानकारी देनी होती है। अगर चेक जारी करने वाला ग्राहक बैंक को ये जानकारी नहीं देगा तो बैंक चेक क्लियर करने से मना कर सकते हैं।
बैंक ऑफ बड़ौदा ने जून में ही जारी किया था दिशानिर्देश
बैंक ऑफ बड़ौदा ने 5 लाख या उससे अधिक के अमाउंट में पॉजिटिव पे सिस्टम (PPS) लागू करने के लिए जून में ही दिशानिर्देश जारी कर दिया था। बैंक ने इस दिशानिर्देश में कहा कि अगर कोई भी ग्राहक 1 अगस्त 2022 के बाद से PPS पुष्टि के बिना चेक जारी करेंगे तो चेक क्लियर से मना करते हुए चेक वापस कर दिया जाएगा।
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