Delhi HC On Amitabh Bachchan: बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार अमिताभ बच्चन (Aamitabh Bachchan) ने अपनी एक परेशानी को लेकर दिल्ली के हाई कोर्ट (Delhi Hight Court) का दरवाजा खटखटाया था, जिसका फैसला अब आ चुका है। इस फैसले के तहत अब कोई भी बिग बी (Big B) की इजाजत के बिना के नाम, तस्वीर, आवाज आदि का बिना उनकी अनुमति के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। इन दिनों अपने क्वीज शो कौन बनेगा करोड़पति सीजन 14 (KBC 14) को लेकर सुर्खियों में बने रहने वाले अमिताभ बच्चन ने दिल्ली उच्च न्यायालय में अपने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए एक मुकदमा दायर किया था। प्रख्यात वकील हरीश साल्वे उनके लिए इस केस को जज के सामने पेश कर रहे थे, जिसके बाद जस्टिस नवीन चावला के अंदर इस मामले की सुनवाई जारी थी।
इसके अलावा अमिताभ बच्चन ने फर्जी 'कौन बनेगा करोड़पति' (Fake KBC) लॉटरी घोटाले में उनकी फोटो और आवाज का इस्तेमाल करने के खिलाफ अपने प्रमोशन अधिकारों की सुरक्षा की मांग करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। उनका कहना था कि 'ये उनके सेलीब्रिटी स्टेटेस के खिलाफ है। ऐसे में अदालत निषेधाज्ञा जारी करें'। वहीं हाई कोर्ट में जस्टिस नवीन चावला ने इस मामले पर अपना फैसला सुनाया।
उन्होंने अपने फैसला सुनाते हु कहा कि 'पहली बात अभिनेता के पक्ष में मामला बनता है। ये कथित तौर पर अमिताभ बच्चन के व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन है'। साथ ही कोर्ट ने आगे कहा कि 'अभिनेता की अनुमति के बिना अभिनेता की सेलिब्रिटी स्थिति का इस्तेमाल किया जा रहा है'। इसके अलावा कोर्ट का ये भी कहना है कि 'जिन गतिविधियों की शिकायत की जा रही है। वे अभिनेता को बदनाम करती हैं'।
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