नई दिल्ली। इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2021 थी। लेकिन अगर तारीख बीत जाने के बाद भी आप ने किसी वजह से अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। अभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। आज हम आपको उसी तरीकों के बारे में बताएंगे, जिनकी मदद से आप किसी वित्त वर्ष के लिए समयसीमा समाप्त होने के बाद भी ITR फाइल कर सकेंगे। ऐसे में आप बिलेटेड आईटीआर भर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि समयसीमा समाप्त होने के बाद आईटीआर फाइल करने पर आपको कुछ पेनल्टी देनी पड़ेगी। बता दें कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बिलेटेड आईटीआर फाइल करने की लास्ट डेट 31 मार्च 2022 है।
देनी होगी पेनाल्टी
नियमों के अनुसार निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर जुर्माने का प्रावधान है। आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत लेट फीस देना पड़ती है। नियमों के तहत यह लेट फीस 5,000 रुपए तक हो सकती है। बताया गया कि निर्धारित समयसीमा के भीतर आईटीआर दाखिल न करने पर belated ITR 31 मार्च, 2022 तक 5,000 रुपए के जुर्माने के साथ दाखिल किया जा सकता है।
हालांकि यह जुर्माना इनकम के आधार पर तय होता है। अगर आपकी आय 5 लाख रुपए से अधिक नहीं है, तो टैक्सपेयर को सिर्फ 1,000 का जुर्माना देना होगा। इसके साथ ही जिन टैक्सपेयर की आय 2.50 लाख या उससे कम है तो उन्हें लेट आईटीआर भरने पर भी कोई फीस नहीं देनी होगी।
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बता दें कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि दो बार बढ़ाई गई। कोरोना की दूसरी लहर के चलते रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख को बढ़ाकर 30 सितंबर 2021 कर दिया गया था। हालांकि इसके बाद आईटी पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ी देखने को मिली। वहीं लोगों ने इसकी शिकायत भी की, फिर इसे 31 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दिया था।
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IT विभाग ने जानकारी देते हुए बताया कि 31 दिसंबर की समय सीमा तक नए ई-फाइलिंग पोर्टल पर करीब 5.89 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए। खास बात यह है कि इसमें से 46.11 लाख से ज्यादा आईटीआर आखिरी तारीख या 31 दिसंबर को ही दाखिल किए गए।
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