Wednesday, August 10, 2022

GST return due date : आज ही निपटा ले GST से जुड़ा ये जरूरी काम, वरना लगेगा जुर्माना

GSTR-8 Return Due Date : वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न दाखिल करने वालों के लिए आज यानी 10 अगस्त, 2022 महत्वपूर्ण दिन है। आज जीएसटीआर-8 रिटर्न फाइल करने का अंतिम दिन है। इसके बाद जुर्माना वसूला जाएगा। जिन्होंने अब भी तक यह काम नहीं किया है वे आज ही इसको निपटला ले वरना फाइन भरना पड़ेगा। जिन ई-कॉमर्स ऑपरेटर्स को माल एवं सेवा कर के तहत स्रोत पर कर टीडीएस जमा किए है। उनके लिए जुलाई 2022 के महीने के लिए जीएसटीआर-8 रिटर्न दाखिल करने की आज आखिरी तिथि है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड सीबीआईसी ने ई-कॉमर्स ऑपरेटरों से अनुरोध किया है कि वे जल्द ही अपना जीएसटीआर-8 रिटर्न फाइल कर लें।

 

कौन फाइल करता है जीएसटीआर-8
गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी के माध्यम से रजिस्टर्ड ई-कॉमर्स ऑपरेटरों को जीएसटीआर-8 फाइल करना जरूरी होता है। जीएसटी अधिनियम के तहत एक ई-कॉमर्स ऑपरेटर को किसी भी ऐसे व्यक्ति के रूप में परिभाषित किया गया है जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स जैसे अमेजन आदि के लिए डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक सुविधा या प्लेटफॉर्म का मालिक है या उसका प्रबंधन करता है। इस प्रकार के सभी ई-कॉमर्स ऑपरेटरों के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन के साथ-साथ स्रोत पर टैक्स संग्रह के लिए रजिस्टर्ड होना अनिवार्य होता है।

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200 रुपए प्रति दिन लगेगा जुर्माना
जो ई-कॉमर्स ऑपरेटर निर्धारित समय अवधि तक जीएसटीआर-8 फाइल नहीं करते है, तो उनको जुर्माना देना पड़ता है। नियमों को अनुसार, सीजीएसटी के तहत 100 रुपए और एसजीएसटी के तहत 100 रुपए प्रति दिन का जुर्माना लगता है। अंतिम तारीख निकल जाने के बाद रोजाना कुल 200 रुपए जुर्माने के रूप में चुकाने पड़ते है। अधिकतम जुर्माना राशि 5,000 रुपए लगते है। इतना ही नहीं लेट फीस के साथ सालाना 18 फीसदी ब्याज भी देना होता है।

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