Saturday, March 25, 2023

31 मार्च तक अगर पैन कार्ड को आधार कार्ड से नहीं किया लिंक तो हो जाएगा अमान्य, जानिए लिंक करने के आसान स्टेप्स

क्या आप अपने पैन कार्ड (PAN Card) को अपने आधार कार्ड (Aadhaar Card) से लिंक कर चुके हैं? अगर हाँ, तो आप राहत की सांस ले सकते हैं। अगर आपने अब तक ऐसा नहीं किया हैं, तो जल्दी कीजिए। भारत सरकार के निर्देशानुसार सभी को अपने पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना ज़रूरी है। इसके लिए समय सीमा भी निर्धारित है। पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च, 2023 है। सरकार पहले कई बार पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख को बढ़ा चुकी है। पर जिन लोगों ने अब तक यह काम पूरा नहीं किया है, उनके पास आखिरी मौका है। तय समय सीमा तक पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक नहीं करने पर आपका पैन कार्ड अमान्य हो सकता है।

लिंक करने की फीस

पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने की कोई फीस नहीं थी। बाद में इसे 500 रुपये किया गया। अब इस काम को करने की फीस 1,000 रुपये है। 31 मार्च के बाद पैन कार्ड अमान्य हो जाएगा। इसके बाद आपके बैंकिंग और फाइनेंस से जुड़े कई का बाधित होंगे। पैन कार्ड के अमान्य होने की स्थिति में 10,000 रुपये की पेनल्टी लगेगी।

कैसे करें लिंक?

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करना बहुत ही आसान है और इसे घर बैठे ही ऑनलाइन किया जा सकता है। आइए जानते हैं इसके आसान स्टेप्स।

पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने के लिए सबसे पहले इनकम टैक्स वेबसाइट पर ई-फाइलिंग पोर्टल www.incometax.gov.in पर जाकर लॉगिन करें।
अब Quick Links सेक्शन में अपना पैन कार्ड नंबर, आधार कार्ड नंबर और मोबाइल नंबर एंटर करें।
इसके बाद ‘I validate my Aadhaar details’ ऑप्शन पर क्लिक करें।
अब आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उसे वेबसाइट पर एंटर करें।
इसके बाद डेबिट/क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के ज़रिए 1,000 रुपये की फीस का भुगतान करें।
आखिर में पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक करने का फाइनल ऑप्शन आएगा। इस पर क्लिक करें। अब आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक हो जाएगा।

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