Thursday, April 27, 2023

SEBI का आदेश, ग्राहकों के पैसे पर ब्रोकर्स नहीं दे सकेंगे बैंक गारंटी

देश में ब्रोकर्स का बिज़नेस काफी फैला हुआ है। ब्रोकर्स अलग-अलग तरह से पैसे कमाते हैं। इन्हीं में एक तरीका है ग्राहकों के पैसे पर बैंक गारंटी देना। ब्रोकर्स ग्राहकों के पैसे पर बैंक गारंटी देकर काफी पैसे कमाते हैं। ऐसे में कई बार ब्रोकर्स द्वारा ग्राहकों के पैसे का दुरुपयोग भी किया जाता है। इसी बात को देखते हुए हाल ही में सेबी ने एक बड़ा कदम उठाया है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) ने हाल ही में आदेश देते हुए कहा है कि ब्रोकर्स अब बैंक गारंटी देने के लिए ग्राहकों के पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।


कब से लगेगा प्रतिबंध?

सेबी के आदेश के अनुसार ब्रोकर्स के ग्राहकों का पैसा बैंक गारंटी देने में इस्तेमाल करने पर अगले महीने की शुरुआत से यानी कि 1 मई, 2023 से प्रतिबंध लगेगा। इतना ही नहीं, सेबी के आदेश के अनुसार ग्राहकों के पैसे पर दी गई मौजूदा सभी गारंटी 30 सितंबर तक निरस्त कर दी जाएंगी।

जोखिम से बचेगा ग्राहकों का पैसा

सेबी ने यह आदेश ग्राहकों के पैसे को जोखिम से बचाने और इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए जारी किया है। स्टॉक मार्केट की प्रकृति जोखिमभरी होती है। ऐसे में ग्राहकों के पैसे पर ब्रोकर्स द्वारा बैंक गारंटी देने से उनका पैसा जोखिम में आता है। साथ ही इसके दुरुपयोग की आशंका भी रहती है।

फिलहाल ब्रोकर्स और अन्य बिचौलिये ग्राहकों के पैसे को बैंकों के पास गिरवी रखते हैं, जो बदले में बड़ी रकम के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन को मंजूरी देने की गारंटी देते हैं। इससे ग्राहकॉं का पैसा जोखिम में रहता है। सेबी के आदेश से यह जोखिम दूर होगा।

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अब होगी निगरानी

सेबी ने अपने आदेश में स्टॉक एक्सचेंजों और क्लियरिंग कॉरपोरेशंस को व्यवस्थित तरीके से ग्राहकों के पैसे पर ब्रोकर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी को बंद करने की निगरानी करने के लिए कहा है।

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