Sunday, April 30, 2023

Rules Changing 1st May: 1 मई से होने जा रहे ये चार बड़े बदलाव, जानिए कितना पड़ेगा आपकी जेब पर असर

Rules Changing 1st May 2023 : हर महीने की शुरुआत में कुछ नियमों में बदलाव होते हैं जो आपके जीवन पर असर डाल सकते हैं। इनमें से कुछ बदलावों का असर जनता की जेब पर भी पड़ेगा। मई में कुछ ऐसे बदलाव होने जा रहे हैं जिनका असर सीधे आपकी जेब पर पड़ेगा। एक तारीख से होने वाले इन बदलावों में म्यूचुअल फंड KYC से लेकर, GST के नियम और गैस सिलेंडर के दाम बदलने वाले हैं। सरकार हर महीने नए नियमों की घोषणा कर सकती है जो आपके दैनिक जीवन पर सीधा असर डाल सकते हैं। इनमें नई कर नीतियां, आवास नियम, व्यापार नीतियां आदि शामिल हो सकती हैं।जानिए मई में ऐसे होने वाले बदलावों के बारे में जो आपकी जेब और बजट पर असर डाल सकते हैं।

म्यूचुअल फंड में KYC अनिवार्य

एक मई से म्यूचुअल फंड में KYC अनिवार्य कर दिया गया है। सेबी की तरफ से म्यूचुअल फंड कंपनियों को कहा गया है कि इनवेस्टर्स केवाईसी वाले ई-केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही म्यूचुअल फंड में इनवेस्ट करें। यह नियम 1 मई से ही लागू होने जा रहा है। इस बदलाव के बाद इनवेस्टर्स केवाईसी वाले ई-वॉलेट से ही इनवेस्ट कर पाएंगे।

LPG, CNG और PNG के दामों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से शुरुआत में LPG, CNG और PNG के दाम निर्धारित किए जाते हैं। पिछले महीने यानी मार्च में कॉमर्शियल सिलेंडर 91.50 रुपये सस्ता हुआ था। इस कटौती के बाद कॉमर्शियल सिलेंडर के दाम 2,028 रुपये हो गया था। हालांकि इस दौरान घरेलू सिलेंडर के दाम में कोई भी कटौती नहीं हुई थी।

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GST नियमों में बदलाव

मई की शुरुआत से ही कारोबारियों के लिए जीएसटी में बड़ा बदलाव होने वाला है। नए बदलाव के मुताबिक अब 100 करोड़ रुपये से अधिक के टर्नओवर वाली कंपनियों के लिए 7 दिनों के अंदर ही लेनदेन की रसीद को इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर अपलोड करना जरूरी हो गया। फिलहाल इनवॉयस जनरेट और उसे अपलोड करने की तारीख के लिए कोई भी सीमा नहीं है।

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PNB ATM ट्रांजैक्शन में बदलाव

पंजाब नेशनल बैंक (PNB) के ग्राहकों के लिए बड़ी खबर है। एटीएम से ट्रांजैक्शन करने के लिए अब नियमों में बदलाव कर दिया गया है। अब अगर आप पीएनबी के एटीएम से ट्रांजैक्शन करते हैं और आपके खाते में पर्याप्त पैसा नहीं है और आपका ट्रांजैक्शन फेल हो जाता है तो बैंक की तरफ से आपके ऊपर 10 रुपये और जीएसटी लगाई जाएगी।



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